Kaam Ki Baat: दूसरे राज्य से खरीदी है कार तो कैसे होगा आरसी ट्रांसफर? जानें इंटर-स्टेट आरसी ट्रांसफर के नियम
Inter-State RC Transfer Process: आप अपनी गाड़ी दूसरे राज्य में बेच रहे हैं तो आपको सेल अग्रिमेंट (Sale Agreement), क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, मालिकाना हक ट्रांसफर करने संबंधी दस्तावेज की आवश्यकता होगी.
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Vehicle RC Transfer Outside State Process: एक राज्य से दूसरे राज्य में आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया (RC Transfer Process) सभी राज्यों में समान है, लेकिन राज्य और केंद्र शाशित प्रदेशों पर आरसी ट्रांसफर का शुल्क (RC Transfer Fees) निर्भर करता है.
दूसरे राज्य में आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया
स्टेप-1: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (RTO NOC) हालिस करें:
आरटीओ से एनओसी प्राप्त करने के लिए फॉर्म 27 और 28, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी का कागज, टैक्स डॉक्यूमेंट, ओरिजनल चेचिस नंबर, सीएमवी फॉर्म 28, स्थानीय थाने से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.
स्टेप-2: नए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में री-रजिस्ट्रेशन करें
जिस राज्य के लिए आपको आरसी ट्रांसफर कराना है, वहां वाहन को पुन: रजिस्टर कराना होगा. इसके लिए ओरिजनल आरसी की कॉपी, वाहन बीमा की कॉपी, पुराने आरटीओ से मिला एनओसी, फॉर्म-29, फॉर्म 30, फोटो आईडी प्रूफ, स्थानीय पता का प्रूफ और 30 रुपये के स्टांप लगे सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफे की आवश्यकता होगी.
स्टेप-3: रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करें
दूसरे राज्य में आरसी ट्रांसफर करने पर आप रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन दे सकते हैं. आवेदन के साथ आरटीओ फॉर्म-16, नए आरसी की कॉपी, पुराने आरसी की कॉपी, नए आरसी के साथ बीमा पॉलिसी के कागज, फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होगी.
टैक्स रिफंड का आवेदन देने के बाद नए आरटीओ की ओर से पुराने आरटीओ को आवेदन पुष्टि के लिए अनुरोध पत्र भेजा जाएगा. ऑथेंटिकेशन प्राप्त होने के बाद टैक्स रिफंड होगा. इस प्रक्रिया में छह महीने तक लग सकते हैं.
इंटर-स्टेट आरसी ट्रांसफर फीस (Inter-State RC Transfer Fees)
हरियाणा में इस काम की फीस 1500 रुपये है वहीं उत्तर प्रदेश में इस काम के लिए 10 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित है. सभी राज्यों में आरसी ट्रांसफर की फीस अलग-अलग है.
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