Motor Vehicles Amendment Act, 2019: अगर आपने सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी हादसे के घंटे भर के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया तो आप पांच हजार रुपये इनाम के हकदार हैं. यहीं नहीं आपने इस यह नेक काम को जारी रखा तो आपको उन घायलों की दुआ के साथ-साथ Good Samaritans का सर्टिफिकेट और एक लाख रुपये तक का इनाम भी मिल सकता है.


मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, धारा-134A


मोटर वाहन की वजह से सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले शख्स पर उस घटना के लिए किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनिल केस नहीं चलेगा. अस्पताल ले जाते वक्त किसी तरह की लापरवाही से अगर घायल व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो भी उसे अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति पर केस नहीं होगा.


अधीनियम के अनुसार, ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा और सच्चे मन से सड़क हादसे के घायल व्यक्ति को इमरजेंसी मदद पहुंचाता है या अस्पताल पहुंचाता है तो उसे Good Samaritans माना जाएगा.


केंद्र सरकार ने किया इनाम का ऐलान


साल 2020 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए Rights of Good Samaritan जारी किया. इस नियम के मुताबिक घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पूरा हक है कि वह पुलिस या किसी को भी अपना नाम, पहचान, पता या कोई भी जानकारी देने से इंकार कर सकता है.


मंत्रालय ने ‘Scheme for grand of award to the Good Samaritan’ भी लॉन्च किया जिसके अंतर्गत घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर प्रति केस ऐसे व्यक्तियों को पांच-पांच हजार रुपये का इनाम मिलेगा. ऐसे लोगों को प्रति केस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. साल में एक बार राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 10 गुड स्मैरिटन्स को 1-1 लाख रुपये का इनाम भी मिलेगा.


कैसे मिलेगा इनाम?


घायल व्यक्ति को अस्पताल लाने वालों को पुलिस की ओर से एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया जाएगा. इस लेटर की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति (District Level Appraisal Committee) को भी भेजी जाएगी. समिति के सदस्य प्राप्त सभी प्रस्तावों को रिव्यू करने के बाद राज्य के परिवहन विभाग को अनुशंसा भेजेंगे. परिवहन विभाग द्वारा उन व्यक्तियों के बैंक अकाउंट में इनाम की राशि भेज दी जाएगी. साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए सभी राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा. यह स्कीम अक्टूबर 2021 से प्रभावी है.


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