Follow these Tax Saving Tips: आपकी सैलरी अगर 10 लाख से अधिक (Salary More than 10 Lakhs) है तो आपको अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स (Tax) के रूप में देना पड़ता होगा. लेकिन, आप कुछ आसान टिप्स (Tax Saving Tips) को अपनाकर 10 लाख की सालाना इनकम (Income Tax) पर एक रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा. आप कुछ आसान ट्रिक को अपनाकर सरकार द्वारा दिए गए टैक्स छूट (Tax Rebate) का पूरा-पूरा फायदा उठा सकते हैं. तो चलिए जानते है टैक्स बचाने के पूरे कैलकुलेशन (Tax Calculation) के बारे में जानते हैं.


नेशनल पेंशन सिस्टम में Invest
अगर आपकी सलाना सैलरी 10,50,000 रुपये प्रति वर्ष है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप 30 प्रतिशत टैक्स स्लैब में शामिल हैं. 50,000 की सालाना सैलरी में कटौती करने के लिए 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं. इसके लिए आप अपने दो बच्चों के स्कूल या कॉलेज की  ट्यूशन फीस के रूप में ईपीएफ, पीपीएफ आदि 1.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं. अब आपका कुल कैलकुलेशन सैलरी होगा 8,50,000 रुपये होगा. इसके बाद आप नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं. आप  टैक्स एक्ट की धारा 80CCD (1B) के तरत आपको टैक्स में छूट ले सकते हैं. अब आपका कुल राशि है 8,00,000 होगा.


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हेल्थ इंश्योरेंस में करें Invest
इसके बाद आपने किसी तरह का होम लोन ले रखा है तो आप 2 लाख तक टैक्स में और छूट ले सकते हैं. अब आपका कुल सैलरी बची 6,00,000 रुपये. इसके बाद इनकम टैक्स में 80 डी के तरह हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आप 25,000 रुपए तक की कटौती कर सकते हैं. आप अगर माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस (Parents Health Insurance) की मदद से आप 50,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. अब आपकी कमाई 5,25,000 रुपये है.


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इनकम टैक्स की धारा 80जी के अनुसार आप दान की कई राशि पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं. इसमें 25,000 रुपये तक की रसीद जमा कर सकते हैं. इसके बाद कुल आय की 5 लाख में आपको  टैक्स देनदारी 12,500 रुपए 5 प्रतिशत की बनेगी. लेकिन, इनकम टैक्स में 5 लाख रुपये के स्लैब (Tax Slab upto 5 Lakh Rupees) 0 है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा.