Kaam Ki Baat: ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रिन्यू कैसे कराएं, जानें Trademark Renewal की प्रक्रिया और फीस
Trademark Renewal: ट्रेडमार्क को हर 10 साल पर रिन्यू करवाना होता है. अगर आपने रिन्यूवल नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ट्रेडमार्क अन्य को एलॉट हो सकता है या जुर्माना देना पड़ सकता है.
Trademark Registration Act, 1999: कोई भी शब्द, डिजाइन, रंग आदि जिससे कंपनी या उसके उत्पाद की पहचान कायम हो, उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है. आसान भाषा में कहें तो व्यापार के विशिष्ट पहचान को ट्रेडमार्क कहते हैं. आपका ट्रेडमार्क कॉपी ना हो या उससे छेड़छाड़ ना हो इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन (Trademark Registration Process) कराना जरूरी है.
भारत में कहां है होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन?
भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और रिन्यूवल होता है.
ट्रेडमार्क रिन्यूवल क्यों है जरूरी?
कोई भी ट्रेडमार्क केवल 10 साल के लिए रजिस्टर किया जाता है. अगर आप 10 साल के बाद भी उसी ट्रेडमार्क को रखना चाहते हैं या उसमें कुछ बदलाव कराना चाहते हैं तो 10 वर्ष पूरे होने के ठीक छह महीने पहले ही रिन्यूवल के लिए अप्लाई कर दें. अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन पांच साल तक उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं किया तो उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर आपका ट्रेडमार्क किसी अन्य को एलॉट किया जा सकता है. अगर 10 वर्ष बीत जाने के बाद आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने का आवेदन दिया तो उपलब्धता होने पर आपका ट्रेडमार्क रिन्यू होगा, लेकिन रिन्यूवल फीस के साथ जुर्माना भी देना होगा.
ट्रेडमार्क रिन्यूवल की फीस क्या है?
अगर ट्रेडमार्क रिन्यूवल का आवेदन ऑनलाइन दिया जाए तो 9000 रुपये और ऑफलाइन एप्लिकेशन के लिए 10 हजार रुपये शुल्क निर्धारित है.
ट्रेडमार्क रिन्यूवल के लिए आवश्यक दस्तावेज
- ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
- ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन के दौरान भरे गए फॉर्म TM-A की कॉपी
- रिन्यूवल फॉर्म TM-R
- आवेदनकर्ता का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ
- अगर आवेदनकर्ता कोई एजेंट या ट्रेडमार्क के मालिक का प्रतिनिधि है तो उसे पावर ऑफ एटॉर्नी (Power Of Attorney) की कॉपी भी आवेदन के साथ देनी होगी.
कैसे करें ट्रेडमार्क रिन्यूवल के लिए अप्लाई?
आप इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया (Intellectual Property India) की वेबसाइट या कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेड मार्क्स (Controller General Of Patents, Designs and Trademarks) की वेबसाइट पर अपने या कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग इन करें और सर्विसेज टैब में जाकर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल के लिए अप्लाई करें.
रिन्यूवल या रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी फॉर्म और हर सेवा के लिए निर्धारित शुल्क की जानकारी इस लिंक https://ipindia.gov.in/form-and-fees-tm.htm से प्राप्त की जा सकती है.
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