नई दिल्ली: कोरोना लॉकडाउन में अगर आप घर में बैठे-बैठे बोर हो चुके हैं और कहीं पार्टी के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है.करीब छह महीने बाद दिल्ली में पब और बार खुलने जा रहे हैं. बार और पब को 9 सितंबर से शराब परोसने की इजाजत दे दी गई है. दिल्ली के उप राज्यपाल ने इस संबंध में दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. हालांकि पब और बार को 30 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर खोला जा रहा है.


कोरोना महामारी के खतरे के बीच खुल रहे पब और बार को विशेष हिदायतें दी गई हैं. बार या पब की क्षमता के 50% लोगों को ही वहां बैठने की इजाजत होगी. ऐसा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किया जा रहा है. हाल में खबर आई थी कि हरियाणा के मुरथल के नामी ढाबे में 50 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इसलिए पब और बार को उचित दूरी के साथ आधी क्षमता के साथ ही खोला जा रहा है.


बार और पब में स्टाफ के सिर्फ उन लोगों को ही काम करने की इजाजत होगी, जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं होंगे. कर्मचारियों को ग्लव्स, फेस मास्क पहनने के साथ लगातार हाथों को साफ करना होगा  यहां प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा.  एंट्री गेट व अन्य स्थानों पर सैनिटाइजर स्टैंड लगाए जाएंगे. वही कंटेनमेंट जोन में आने वाले बार, पब और क्लबों को फिलहाल खोलने का आदेश नहीं है.



नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई


केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा नियम तोड़ने पर बार और पब के जनरल मैनेजर या मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इसे सील भी किया जाएगा. एक्साइज लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.