सुनिश्चित करो कि इस साल न हों डेंगू या चिकुनगुनिया के मामले : उच्च न्यायालय
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार और नगर निकायों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस साल राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू या चिकुनगुनिया के मामले सामने न आएं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने कहा, ‘‘आपको ‘सरकार और स्थानीय निकायों’ को इस बार सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की चीजें फिर से घटित नहीं हों.’’ अदालत ने एजेंसियों को यह सूचित करने का भी निर्देश दिया कि उन्होंने डेंगू मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए पिछले साल के मुकाबले इस बार क्या एहतियाती कदम उठाए हैं. वर्ष 2016 में इन बीमारियों से कई लोगों की मौत होने पर चिंता व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा कि अधिकारियों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय मच्छरजनित बीमारियों को रोकने के लिए एक नीति रखनी चाहिए. इसने सरकार और नगर निकायों से कहा कि वे उसके समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट रखें और मच्छरजनित बीमारियों को रोकने के लिए प्रस्तावित कदमों से अवगत कराएं.
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