30 जून तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो लग सकता है ताला, गुजरात सरकार की बिजनेस और निजी संस्थानों को चेतावनी
COVID-19 Vaccination Compulsory in Gujarat: गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू वाले राज्य के सभी बिजनेस और निजी संस्थानों को 30 जून तक अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज लगवाने का आदेश दिया है. सरकार ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन ना करने वाले संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा.
देशभर में तेजी से कोरोना वैक्सिनेशन करने पर जोर दिया जा रहा है. गुजरात सरकार ने राज्य के उन शहरों में जहां नाइट कर्फ्यू लगा है के सभी बिजनेस और निजी संस्थानों को आदेश दिया है कि वो 30 जून तक अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज लगवा लें. राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का पालन नहीं करने वाले बिजनेस और निजी संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा. राज्य के अन्य शहरों में ये समयसीमा 10 जुलाई तक की है.
गुजरात के सूचना विभाग के बयान के अनुसार, "राज्य में इस समय जिन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है. इन सभी शहरों में स्थित बिजनेस और निजी संस्थानों के मैनेजर, मालिक और अन्य कर्मचारियों के लिए 30 जून तक वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है. अन्य शहरों में ये समय सीमा 10 जुलाई तक की है."
इन शहरों में अब भी लगा हुआ है नाइट कर्फ्यू
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में राज्य के 18 शहरों में अब भी नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था को बनाए रखने का फैसला लिया गया है. इस से पहले तक राज्य के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था. मुख्य सचिव अनिल मुकिम के अनुसार, "बैठक में राज्य के 18 शहरों जिनमें 8 नगर निगम के श्रेत्र भी शामिल हैं में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था को बनाए रखने का फैसला लिया गया है. वहीं 18 शहरों में ये व्यवस्था हटाने का फैसला किया गया है. राज्य में नाइट कर्फ्यू को लेकर ये नया आदेश 27 जून से लागू हो जाएगा."
इन शहरों में रात दस से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. इनमें अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, वापी, अंक्लेश्वर, वलसाड, नवसारी, महसाणा, भरुच, पाटन, मोरबी, भुज और गांधीधाम शामिल हैं.
गुजरात में लॉकडाउन में दी गई और छूट
गुजरात में लॉकडाउन के चलते लगी पाबंदियों पर भी छूट बढ़ा दी गई है. अब यहां रेस्टौरेंट 60 प्रतिशत तक की बैठने की श्रमता के साथ रात 9 बजे तक खुले रहेंगे. मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और ऑडिटॉरीयम पचास प्रतिशत की श्रमता के साथ खुल सकते हैं. अंतिम संस्कार में 40 लोग तक शामिल हो सकते हैं जबकि शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है. राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
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