हरियाणा में लिक्विड नाइट्रोजन से लैस पेय एवं खाद्य पदार्थों पर पाबंदी
चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने पेय एवं खाद्य पदार्थों में लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है. सरकार ने यह फैसला तब किया जब गुड़गांव के एक पब में इस केमिकल से लैस कॉकटेल पीने से एक शख्स के पेट में सुराख हो गया. एक अधिकारी ने हाल ही में ये जानकारी दी. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) साकेत कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 34 (2006 के मध्य अधिनियम 34) के तहत यह आदेश जारी किया गया है. कुमार ने कहा कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार, तरल नाइट्रोजन के मिश्रण से बनने वाले किसी भी पेय या खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल मनुष्य के लिए हानिकारक है.
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बार में गिलास को जल्द ठंडा करने, द्रव्य को जमाने या पेय पदार्थों में थोड़ा धुएं जैसा प्रभाव पैदा करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने कहा कि इसके कम तापमान के कारण, तरल नाइट्रोजन शरीर के टिश्यूज़ के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है. इसके संपर्क से फॉस्फेट और क्रायोजेनिक जलन हो सकती है. इसके अलावा, अगर इसे मिलाया जाता है, तो इससे गंभीर आंतरिक क्षति हो सकती है और यह मुंह और आंत्र पथ में टिश्यूज़ को नष्ट कर सकता है. पीड़ित व्यक्ति को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो वहां डॉक्टरों ने उसके पेट के भीतर एक सुराख पाया. डॉक्टरों के हवाले से कहा गया कि उसका पेट किसी किताब की तरह खुला हुआ था. डॉक्टरों को उसके पेट की सर्जरी करनी पड़ी और उसे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. नोट: ये रिसर्च के दावे पर हैं. ABP न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता. आप किसी भी सुझाव पर अमल या इलाज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें.
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