नई दिल्लीः 17 अप्रत्यक्ष करों और 23 सेस से आजादी देने वाला गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स यानी जीएसटी आज लॉन्च हो गया. संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ बटन दबाकर जीएसटी को लॉन्च किया. सेंट्रल हॉल में इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए कई वीवीआईपी मेहमान मौजूद रहे. चलिए जानते हैं दवाओं पर जीएसटी का क्या प्रभाव है.
इन दवाओं पर नहीं लगेगा कोई टैक्स -
ह्यूमन ब्लड और इसके कंपोनेंट्स पर.
सभी तरह की गर्भ निरोधक विकल्पों पर.
5% GST स्लैब में आएंगी ये दवाएं-
एनिमल या ह्यूमन ब्लड वैक्सीन.
सभी तरह की हेपेटाइटिस डाइग्नोस्टिक किट.
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट.
बायो-केमिक सिस्टम में काम आने वाली दवाएं जिनका ब्रांड नेम न हो (जानवरों की दवाओं सहित).
डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स के साथ उनके ड्रग्स और दवाएं.
बल्क ड्रग के लिए बनाए गए फॉर्मूलेशन-
जीवन रक्षक दवाओं पर 5% टैक्सन, मलेरिया, एचआईवी-एड्स, टीबी और डायबिटीज की दवाएं भी शामिल.
12% GST स्लैब में आएंगी ये दवाएं-
मॉडिफाइड इम्यूनोजिकल प्रोडक्ट्स.
पशुओं के खून से बनने वाली दवाएं. डायग्नोस्टिक किट मैटीरियल.
यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं जिनमें कंपोनेंटेस मिक्स हो (सिर्फ दवा के नजरिए से). गॉज पट्टी, बैंडेज, ड्रेसिंग्स, एड्हेसिव प्लास्टर (जो इलाज में काम आने वाले हों).
18% GST स्लैब में आएंगी ये दवाएं-
18 फीसदी जीएसटी टैक्स स्लैब में सिर्फ तंबाकू छु़ड़ाने वाली दवाएं ही आएंगी.
बेबी फूड़्स प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स पर 12% से बढ़कर 18% टैक्स यानी ये भी महंगे होंगे.
28% GST स्लैब में कोई दवाएं नहीं-
किसी दवा को 28 फीसदी टैक्स स्लैब में नहीं रखा गया है.