राज्यसभा में मैटरनिटी लीव विधेयक पहले ही पास हो चुका है. पहले देशभर में वर्किंग वूमेंस के लिए 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव थी जिसे बढ़ाकर अब 26 वीक्स किए जाने का प्रावधान है. इस विधेयक के पास होने से देशभर की तकरीबन 18 लाख महिलाओं को फायदा होगा.
मैटरनिटी लीव विधेयक में हुए बदलाव की कुछ बातें इस प्रकार है -
- पहले मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह तक थी जिसे बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है. ये लीव्स पहले और दूसरे बच्चे के लिए ही मिल पाएंगी. जबकि तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह की लीव्स का ही प्रावधान रहेगा.
- महिलाओं को मैटरनिटी लीव्स खत्म होने के बाद वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी दी जाएगी.
- सेरोगेट मदर्स और थ्री मंथ्स से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली मदर्स को 12 सप्ताह की लीव्स मिलेंगी.
- इसके साथ ही जिस ऑफिस में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां पर क्रेच का भी इंतजाम करना होगा. जहां मदर्स काम के दौरान कम से कम चार बार अपने बच्चे से मिलने जा पाएंगी.
- महिलाओं को जॉब देने के दौरान ही ये सभी फैसिलिटीज दी जाएंगी.