नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने टी.बी के सभी नए मरीजों को सप्ताह में तीन दिन मेडिसिन लेने के बजाय रोजाना मेडिसिन लेने का निर्देश दिया. जस्टिस जगदीश सिंह केहर, जस्टिस एन.वी. रमण और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि जिन रोगियों को इलाज के तहत सप्ताह में तीन खुराक दी जा रही थी, उन्हें नौ महीने तक रोजाना खुराक दी जाएगी.

रिवाइज्‍ड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से जुड़े रमन कक्कड़ द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में पीठ ने यह निर्देश जारी किया है.

केंद्र सरकार की ओर से अदालत में हाजिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि खुराक का नया कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से ही लागू किया जा सकता है.