Indian Sarais Act 1867: रास्ते में टॉयलेट आए तो रेस्टोरेंट का वॉशरूम भी कर सकते हैं इस्तेमाल, जानिए नियम
Right To use Toilet: रास्ते में अगर आपको टॉलेट आ जाए, तो आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट का वॉशरूम यूज कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?
Legal Right to Use Toilet: बाहर घूमने के दौरान कभी-कभी हमें ऐसी जगह पर टॉयलेट आ जाती है, जहां पर वॉशरूम की सुविधा नहीं होती है. ऐसे में आप क्या करते हैं? अगर आप ऐसे में कहीं बाहर खुले में पेशाब करने का सोच रहे हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी असर डाल सकता है. ऐसे में आपके लिए बेहतर विकल्प है कि आप आसपास मौजूद किसी रेस्टोरेंट या होटल का वॉशरूम इस्तेमाल करें.
जी हां, यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं. कानूनी रूप से आपको मान्यता मिली हुई है कि पेशाब लगने पर किसी भी रेस्टोरेंट या होटल के वॉशरूम का इस्तेमाल किया जा सकता है. इतना ही नहीं, यह प्यास लगने की स्थिति में भी लागू होता है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर पीने का पानी मांग सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है यह नियम?
क्या है नियम?
इंडियन सीरीज एक्ट, 1887 के मुताबिक, प्यास या फिर पेशाब लगने पर देश के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर वॉशरूम का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही प्यास लगने पर होटल से पानी मांगकर पी भी सकते है. अच्छी बात यह है कि इस सुविधा को पाने के लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत भी नहीं है.
साथ ही आपको यह भी सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी 5 स्टार होटल में जाएं या नहीं. जी हां, अगर किसी भी बड़े होटल का मालिक या कर्मचारी आपको वॉशरूम यूज करने से रोकता है या फिर पानी देने से इंकार करता है, तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं. होटल या रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ शिकायत कराने के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इस स्थिति में होटल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
ध्यान रखें कि बाहर रास्ते में पेशाब लगने पर आसपास के किसी होटल के वॉशरूम का इस्तेमाल करें. बाहर या फिर रास्ते में खुले जगहों पर पेशाब करने से बचें. इससे आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता है.
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