Ganeshotsav 2021 in South India: कोरोना महामारी के बीच शुक्रवार को गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) से देशभर में गणेशोत्सव (Ganeshotsav) शुरू हो जाएगा. यह उत्सव करीब 10 दिनों तक चलेगा. इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं. देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं. आपको कर्नाटक (Karnataka), तमिलनाडु (Tamilnadu) और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में गणेश उत्सव की तैयारियों और सरकारों द्वारा लगाई गई पाबंदियों के बारे में बता रहे हैं.
कर्नाटक में एक पंडाल में 20 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी
कर्नाटक में गणपति की मूर्ति बाजारों में दिखाई तो दे रही है, लेकिन खरीददार कम हैं. वहीं सरकार ने उत्सव मनाने की इजाज़त के साथ साथ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं. एक वार्ड में एक ही प्रतिमा रखी जाएगी, आरटी पीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी. इसके अलावा एक पंडाल में 20 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी.तीन दिन से ज्यादा गणपति की मूर्ति रखने की इजाज़त नहीं है. किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाज़त नहीं है. गणपति लाते वक्त और विसर्जन के दौरान लोगों के जुलूस पर पाबंदी रखी गई है. गणपति की मूर्ति भी 4 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस सभी गाइडलाइंस को देखते हुए बीबीएमपी ऑफिस में वीएचपी और बजरंग दल ने इन नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
तमिलनाडु में सरकार ने उत्सवों पर लगाया बैन
तमिलनाडु में सरकार ने गणेश चतुर्थी के आयोजनों पर बैन लगा दिया है. किसी भी तरह के उत्सव की इजाज़त नहीं दी गई है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केरल में ओणम और बकरीद के बाद शुरू हुए कोविड केस का हवाला देते हुए तमिलनाडु में इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है. हालांकि लोग अपने घरों पर त्योहार पर मना सकते हैं. अब तमिलनाडु बीजेपी डीएमके पर नॉन हिंदू लोगों को खुश करने के कदम करार दे रही है. बीजेपी का कहना है कि केवल हिंदू त्योहार पर इस तरह बैन क्यों. हालांकि तमिलनाडु सरकार ने इस बैन के पीछे गृह मंत्रालय के निर्देश का हवाला दिया है.
आंध्र प्रदेश में भी सख्त पाबंदी रहेगी
आंध्र प्रदेश में भी जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने पाबंदी लगाई हैं. इसके बाद टीडीपी और बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार को हिंदू विरोधी बताते हुए बैन को हटाने की मांग की. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी गणेश चतुर्थी उत्सव के सार्वजनिक उत्सव पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा है. हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी परिसरों में गणेश पंडालों की स्थापना की अनुमति देने का भी निर्देश दिया.