नई दिल्लीः दिवाली पर पटाखे फोड़ने हैं तो आपको इस बार काफी कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा. अगर आपने पटाखे फोड़ने में नियमों का पालन नहीं किया तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. आपको भारी-भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है. रोशनी का त्योहार दीवाली रविवार को मनाया जाएगा.


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सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर लोगों को दिवाली पर पटाखे चलाने ही हैं तो उन्हें सिर्फ रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे चलाने की इजाजत होगी और वो भी केवल ग्रीन पटाखे.


उत्तर प्रदेश में दिवाली की रात आठ बजे से दस बजे तक कम प्रदूषण फैलाने वाले इको—फ्रेंडली पटाखे चलाने की अनुमति होगी. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सूत्रों ने बताया कि लोगों से लाइसेंसी पटाखा विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदने को कहा गया है ना कि ई—कामर्स वेबसाइट से. इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पटाखों के खतरों के प्रति जनता को जागरूक करें. अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है तो संबद्ध थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.



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एनजीटी का फैसला
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति को एनजीटी तीन साल की सजा सुनाने का अधिकार रखती है. इसके अलावा वो 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है. इतना ही नहीं अगर एनजीटी के आदेश के खिलाफ पटाखे चलाए जाते हैं और प्रदूषण जारी रहता है तो 25 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा अगर ये प्रदूषण कंपनी द्वारा फैलाया जाता है तो ये जुर्माना बढ़कर 25 करोड़ रुपये तक हो सकता है. वहीं कंपनी अगर नियम का पालन नहीं करती है और पटाखे चलाती है तो कंपनी पर एक लाख रुपये प्रति दिन का जुर्माना भी थोपा जा सकता है.


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पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत हो सकती है जेल
पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति पटाखों से प्रदूषण फैलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे पांच से सात साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है.


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