नई दिल्ली : देश की राजधानी में स्थित सरोजनी नगर मार्केट में हुए बम विस्फोट पर आज फैसाला आ सकता है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज अक्टूबर 2005 में बम धमाके के मामले में फैसला सुनाने वाली है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह सोमवार को ही फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए गुरुवार का दिन तय किया था.
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आतंकवादी हमले में 63 व्यक्तियों की मौत हुई थी
इस मामले में तारिक अहम डार, मोहम्मद हुसैन फाजिली और मोहम्मद रफीक शाह आरोपी है. आतंकवादी हमले में 63 व्यक्तियों की मौत हुई थी. अक्टूबर 2005 में दिवाली से दो दिन पहले दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. अदालत ने 2008 में हादसे के मुख्य साजिशकर्ता डार और अन्य पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साजिश रचने, हथियार इकट्ठा करने, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप तय किए थे.
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आरोपपत्र में डार के फोन कॉल का ब्योरा दिया गया था
दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र में डार के फोन कॉल का ब्योरा दिया गया था और कथित तौर पर साबित किया गया था कि वह लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में था. पुलिस ने अक्टूबर 2005 में तीन जगहों- सरोजिनी नगर, कालकाजी और पहाड़गंज में हुए विस्फोटों के सिलसिले में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी. फैसला दोपहर 12 बजे के बाद आने की उम्मीद है.
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