तंजौर: तमिलनाडु की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप करने पर 64 साल के बुजुर्ग को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2012 की वारदात के बाद रेप पीड़िता यौन रोग का शिकार हो गई थी. महिला अदालत के न्यायाधीश बालाकृष्णन ने बुधवार के रामायण को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही ढाई हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया.


अभियोजन के मुताबिक ओराथांडु से किसान रामायण ने 11 वर्षीय लड़की से परिचय बढ़ाने के बाद उससे रेप किया. बाद में बीमार पड़ने के बाद लड़की को यहां सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.


जांच में पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है और उसे यौन रोग हो गया है. पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया.


पिछले कुछ वक्त से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में लगातार नए सिरे से बहस छिड़ गई है. सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संसद में बिल लेकर आई है. उम्मीद की जा सकती है तमिलनाडु की कोर्ट का ये फैसला आने वाले वक्त में समाज के लिए एक नजीर का काम करेगा.