नई टिहरी: टिहरी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने वहशीपन की सारे हदें पार करते हुए एक डेढ़ साल की बच्ची का पहले रेप किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में स्थानीय अदालत ने डेढ़ साल की बालिका से रेप कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है.


जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने पीड़िता के परिवार को पचास हजार रुपए आर्थिक मुआवजा दिए जाने का भी आदेश दिया. वर्ष 1993 के बाद टिहरी सत्र अदालत में फांसी की सजा दिए जाने का यह दूसरा मामला है.


दोषी करार दिया गया बिजनौर का रहने वाला युसुफ ऊर्फ सोनू मृतक बच्ची की मां अनीता के साथ लिव-इन में रह रहा था और इसी दौरान उसने इस घटना को अंजाम दिया.


अनीता ने 11 मार्च 2016 को भिलंगना ब्लॉक के चमियाला राजस्व निरीक्षक को सूचना दी कि यूसुफ उर्फ सोनू ने पांच मार्च की रात्रि को मृतका को अपने साथ सुलाया और बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी.


मृतका के शव को गड्ढ़े से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया और जांच के आधार पर यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया.


जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने इसे जघन्यतम अपराध मानते हुए सख्त टिप्पणी की कि मृतका अबोध थी और समाज की विकृत्तियों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी इसलिए दोषी को कठोर सजा दी जानी न्यायोचित्त है.