पटना : मुजफ्फरपुर की सीबीआई कोर्ट ने चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के अभियुक्त मोहम्मद कैफ को जमानत दे दी है. अदालत परिसर मे मीडिया को जानकारी देते हुए मोहम्मद कैफ के वकील ने बताया कि कैफ के विरूद्ध पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पायी है.


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चार्जशीट दाखिल नहीं करने से अभियुक्त को जमानत

इसके साथ ही 90 दिनों के अंदर चार्जशीट भी दाखिल नहीं हो सकी है. वहीं सीबीआई के वकील वी. के. सिंह ने कहा कि अतिसंवेदनशील मामले में भी समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने से अभियुक्त को जमानत मिल गयी.

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वह बिहार के मंत्री को गुलस्ता देते देखा गया था

गौरतलब है कि इस मामले में शहाबुद्दीन नाम उछला है. बतौर शूटर मोहम्मद कैफ पर पत्रकार की हत्या का आरोप है. कैफ उस समय चर्चा में आया था जब नामजद एफआईआर के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी. जबकि, वह बिहार के मंत्री को गुलस्ता देते देखा गया और शहाबुद्दीन के जमानत पर रिहा होने पर उनके स्वागत में मौजूद था.

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