शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिला की एक कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व लोकल नेता संजीत कुमार की हत्या के मामले में छह आरोपियों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद और 17 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है.


शेखपुरा जिला के वृंदावन गांव के निवासी संजीत कुमार के 2015 में किडनैप और हत्या के मामले में छह अभियुक्त संजय कुमार, गुडडू कुमार, दिलबर कुमार, निरंजन कुमार, सुरेश प्रसाद और भोनू प्रसाद को सजा सुनाई गई है. पब्लिक प्रॉसिक्युटर (लोक अभियोजक) उदय नारायण सिन्हा इस बात की जानकारी दी.


उदय नारायण ने बताया कि 22 अक्तूबर 2015 को संजीत कुमार का किडनैप करने के बाद उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी. बाद में पुलिस ने मृतक का सिर और धड़ शेखपुरा जिला से दूर जमुई जिला के सिकंदरा थाना के जंगल से बरामद किया था.


जेडीयू के जिलाध्यक्ष डॉ. अर्जुन प्रसाद ने बताया कि हत्या के शिकार हुए संजीत पार्टी संगठन में किसी पद पर नहीं थे, मगर इलाके में पार्टी के प्रमुख सदस्यों में से एक थे.