लखनऊ: लखनऊ के अलीगंज स्थित ब्राइटलैंड स्कूल के बाथरूम में कक्षा एक के छात्र ऋतिक के हाथ-पैर बांध कर चाकू मारने के मामले में बुधवार को जुविनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी छात्रा की अंतरिम जमानत सात फरवरी तक बढ़ा दी है.


सात फरवरी को आरोपी छात्रा के वकील नियमित जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं. वहीं, पुलिस इस मामले में छात्रा के उम्र के परीक्षण के लिए अर्जी लगा सकती है.


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बता दें कि अलीगंज के त्रिवेणीनगर स्थित ब्राइटलैंड स्कूल के बाथरूम में बीती 16 जनवरी की सुबह ऋतिक के हाथ-पैर बांध कर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए थे. साथ ही बच्चे को मरणासन्न हालत में बाथरूम में बंद कर दिया गया था.


इस मामले में पीड़ित बच्चे ने कक्षा छठी की एक छोटे बाल वाली छात्रा को पहचानते हुए हमले का आरोप लगाया था. जिसके बाद आरोपी छात्रा को अभिरक्षा में लेकर जेजे बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उसे अंतरिम जमानत दे दी गई थी. जेजे बोर्ड ने नियमित जमानत के लिए 31 जनवरी को सुनवाई तय की थी.


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बुधवार को सुनवाई के बाद बोर्ड ने आरोपी छात्रा की अंतरिम जमानत सात फरवरी तक बढ़ा दी. जेजे बोर्ड ने साफ किया कि आरोपी छात्रा की उम्र के परीक्षण के लिए पुलिस मेडिकल की अर्जी दे सकती है. बोर्ड ने स्थायी जमानत मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी नियत की है.


उधर घटनास्थल से मिले चाकू और लाल रंग के दुपट्टे की फॉरेंसिक जांच में कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस को अब छात्र के ब्लेजर से मिले बाल की रिपोर्ट का इंतजार है. वहीं आरोपी छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर उसे फंसाने आरोप लगाया है और मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है.