Bengaluru Murder: बेंगलुरू में मंगलवार (28 फरवरी) को एक महिला की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी, इस मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस ने बताया कि जाति को लेकर महिला ने शादी से इंकार कर दिया था, जिससे नाराज शख्स ने महिला के ऑफिस के बाहर ही कथित तौर पर 17 बार चाकू से गोदकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी को क्राइम स्पॉट से गिरफ्तार किया गया है. मृतक महिला एक निजी हेल्थकेयर फर्म में अधिकारी के तौर पर काम करती थी.


पुलिस ने की मृतक महिला और आरोपी शख्स की पहचान
पुलिस के मुताबिक, यह घटना मंगलवार की रात पूर्वी बेंगलुरु के मुरुगेशपल्या में इलाके में हुई. मृतक महिला की उम्र 25 साल थी और उसका नाम लीला पवित्रा नालमती था. वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की रहने वाली थी. वहीं, आरोपी शख्स की पहचान दिनकर बनाला के रूप में हुई, जिसकी उम्र 28 साल है. आरोपी शख्स आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का रहने वाला है.


आरोपी का नंबर ब्लॉक कर चली गई थी बेंगलुरु
रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग पांच साल पहले लीला बेंगलुरु चली गई थी और वहीं पर एक निजी हेल्थकेयर फर्म कंपनी में काम कर रही थी. वह जीवन भीमा नगर इलाके में एक पीजी में रह रही थी. लीला ने आरोपी दिनकर बनाला का नंबर व्हाट्सएप और मोबाइल फोन से ब्लॉक कर दिया था.


पांच साल का रिलेशनशिप
बेंगलुरु पूर्व के डीसीपी भीमाशंकर एस गुलेड ने बताया कि दिनकर और लीला पिछले पांच सालों से रिलेशनशिप में थे, दोनों एक-दूसरे प्यार करते थे. दिनकर दूसरी जाति का था, इसलिए लीला का परिवार उनकी शादी के खिलाफ था. ये बात लीला ने दिनकर को बताई और कहा कि उनकी शादी के लिए परिवार राजी नहीं है. इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है इसलिए इसे अब खत्म कर देना चाहिए. इससे दिनकर नाराज हो गया और लीला को उनके ऑफिस के बाहर कम से कम 17 बार चाकू मारकर हत्या कर दी.


ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में दिखा था आरोपी
महिला के ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि आरोपी दिनकर लीला का इंतजार कर रहा है. जिसमें आरोपी के पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं है. शाम को लगभग 07:30 बजे ऑफिस से जाते वक्त आरोपी ने उससे बात करने की कोशिश की. लीला के मना करने पर आरोपी ने चाकू निकाला और उस पर ताबड़तोड़ वार किये. जिसकी सूचना एक राहगीर ने पुलिस को दी थी.


पुलिस ने दर्ज किया मामला
इस मामले में जीवन भीमा नगर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.


ये भी पढ़ें- Thane Crime: फेरीवाला समझकर कर दी शिंदे गुट के पदाधिकारी की हत्या, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार