मध्य प्रदेश: सीबीआई ने भोपाल के एल. एन. मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष जे.एन. चौकसी को व्यापमं व मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्री-मेडिकल टेस्ट 2012 में प्रवेश संबंधी अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी. आरोपपत्र दाखिल होने के बाद से फरार चल रहे चौकसी को बुधवार को यहां उनके आवास से गिरफ्तार किया गया. उन्हें यहां सीबीआई की अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें शनिवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.


सीबीआई का यह कदम एक निचली अदालत द्वारा चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने के बाद आया है. सुप्रीम कोर्ट ने छह मार्च को उनकी अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया था.


मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 18 मार्च को इसी घोटाले में शामिल चिरायु स्वास्थ्य और मेडिकर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय गोयनका और चार अन्य को जमानत दे दी थी.सीबीआई ने नवंबर में एक अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल किया था.


अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि चौकसी के साथ एल. एन. मेडिकल कॉलेज और अन्य आरोपियों ने साजिश रची और भोपाल में चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) को दाखिले के संबंध में गलत जानकारियां मुहैया कराईं. जो जानकारी मुहैया कराई गई थी उसमें आरोपी उम्मीदवार पहले से ही पटना में 2011 के एमबीबीएस बैच का छात्र था.


मेडिकल कॉलेज ने डीएमई को बताया था कि दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए केवल पांच सीटें खाली बची हैं जबकि 40 से ज्यादा सीटें खाली थी.


सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "आरोप यह भी है कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 सितंबर 2012 को मेडिकल कॉलेज ने 40 से ज्यादा दाखिले लिए. डीएमई अधिकारियों की मिलीभगत से कॉलेज ने डीएमई को दाखिला लेने वाले छात्रों की सूची भेजी, जो डीएमई द्वारा आवंटित सूची से भिन्न थी."