फर्जी ढंग से बदले पुराने नोट, सेंट्रल बैंक के प्रबंधक पर दर्ज हुई एफआईआर
नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद दोषी बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई जारी रखते हुए सीबीआई ने एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक एवं बेंगलूरू में एक कंपनी के मालिकों के खिलाफ आज मामला दर्ज किया है. इन लोगों ने पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का कथित तौर पर उल्लंघन किया.
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सीबीआई ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की बसावनगुड़ी शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक एस. लक्ष्मीनारायण और ओंकार परिमल मंदिर के निदेशक एस. गोपाल एवं अश्विन जी. सुनकुर के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार रोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.
सीबीआई का आरोप है कि 15 से 18 नवंबर के बीच इस बैंक प्रबंधक ने पुणे स्थित फाइनेंस कंपनी के पक्ष में 50,000 रपये से कम राशि के 149 डिमांड ड्राफ्ट जारी किए थे. ये डिमांड ड्राफ्ट आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए.
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इन डिमांड ड्राफ्टों का कुल मूल्य 71 लाख रपये था जिसे शाखा प्रबंधक ने कंपनी के मालिकों से पुराने नोटों में स्वीकार किया. बाद में कंपनी के मालिकों ने इन ड्राफ्टों को निरस्त करा दिया और नए नोटों में नकदी प्राप्त की.
एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के आवास सहित बेंगलूरू में कई जगहों पर छापे मारे. पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों में 5,91,500 रुपये की नकदी सहित कई बैंक वाउचर, काउंटर फाएल, डीडी, संपत्ति के दस्तावेज और हार्ड डिस्क बरामद किए.