पुलिस अधीक्षक शालिनी ने कहा कि 15 नवंबर 2016 को अतर्रा थाने में तैनात एक महिला सिपाही ने थानाध्यक्ष विष्णु मिश्रा के खिलाफ थाना परिसर में ही अपने साथ छेड़खानी करने की शिकायत की थी, जिसकी जांच के बाद मंगलवार को मामला दर्ज कर मामले की विवेचना सीओ को सौंपी गई है.
आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष की तैनाती इस समय सुल्तानपुर जिले में है, जबकि पीड़िता इलाहाबाद जिले में तैनात है. उधर, विवेचक/सीओ (अतर्रा) कुलदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि दर्ज मुकदमे की सभी धाराएं सात साल से कम सजा वाली हैं, इसलिए गिरफ्तारी नहीं होगी. न्यायालय के आदेश पर ही अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.