कटकः कटक की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को छह साल की एक बच्ची से रेप करने और उसकी हत्या कर देने के अपराध में फांसी की सजा दी है. विशेष सरकारी वकील एके नायक ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं विशेष पोस्को अदालत की न्यायाधीश वंदना कार ने मोहम्मद मुश्ताक को धारा 302 (हत्या) और भादंसं की अन्य धाराओं तथा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराने के बाद उसे मृत्युदण्ड सुनाया


ओड़िशा के कटक जिले में सालेपुर थानाक्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में 21 अप्रैल, 2018 की शाम को यह छात्रा गंभीर हालत में मिली थी. उसके सिर, चेहरे और कमर पर गहरे घाव थे.


इस घटना के अगले दिन मुश्ताक को गिरफ्तार किया गया था. पीड़िता यहां एस सी बी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 29 अप्रैल, 2018 को उपचार के दौरान मर गयी.


दरअसल, यह बच्ची उस शाम को बिस्कुट खरीदने एक दुकान पर गयी लेकिन लापता हो गयी. बाद में वह स्कूल परिसर में बुरी तरह घायल और बेहोश मिली. उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे. मुश्ताक ने बलात्कार करने के बाद बच्ची की नृशंस हत्या कर दी क्योंकि लड़की शोर मचा रही थी.


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