पटना: बिहार की राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है. दोषी अरविंद कुमार स्कूल का प्रिंसिपल था. इस मामले में एक अन्य दोषी टीचर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. स्कूल में ही पढ़ने वाली 11 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया गया था.
गौरतलब है कि जब मासूम गर्भवती हो गई तब इस घटना का खुसाला हुआ. घटना सितंबर, 2018 की है. पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी थी. आरोप भी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर पर था.
बच्ची ने जब पेट दर्द की शिकायत की तो डाक्टर के पास ले जाया गया. जांच में खुलासा हुआ कि वह गर्भवती है. यह देख डाक्टर और घर वालों को होश उड़ गए थे. इसके बाद पुलिस में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी. बच्ची कक्षा पांच की छात्रा थी. इसके बाद जांच में सच सामने आया.
पुलिस ने उस समय पता लगाया कि चेंबर में ही मुख्य आरोपी प्रिंसिपल और टीचर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले की सुनवाई चलती रही. पुलिस ने कई सुराग जांच के बाद पेश किए. अदालत ने दोनों आरोपियों को सबूतों के आधार पर दोषी पाया था.
इसी क्रम में सोमवार, 15 फरवरी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रिंसिपल के लिए फांसी की सजा सुनाई थी. जबकि एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना था. घटना को लेकर इलाके में काफी गुस्सा भी था साथ ही लोग बच्चियों को स्कूल भेजने तक से कतरा रहे थे.
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