ओवैसी के खिलाफ याचिका पर अदालत में मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट देगी दिल्ली पुलिस
नई दिल्ली : एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक आपराधिक शिकायत पर स्थानीय अदालत ने अमह निर्देश दिए हैं. इस मामले में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)दाखिल करने के लिये और समय देने का पुलिस का अनुरोध आज स्वीकार कर लिया है.
दरअसल, ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह और विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करने का आरोप लगाया गया है. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष मरकान ने दिल्ली पुलिस को वक्त दे दिया. इस मामले में अगले साल पांच मार्च को रिपोर्ट दाखिल करने का उसे निर्देश दिया.
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उत्तर पूर्व दिल्ली के करावल नगर पुलिस थाना ने अक्तूबर में अदालत में एक अर्जी दायर कर कहा था. इसमें कहा था कि मामले को देख रहे उप निरीक्षक का तबादला हो गया है और इस मामले को एक अन्य अधिकारी को सौंपा गया है.
ऐसी स्थिति में इस मामले में आगे की जांच के लिए और वक्त मांगा गया था. इससे पहले अदालत ने पुलिस को स्वराज जनता पार्टी के बृजेश चंद शुक्ला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. शुक्ला ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलिमीन (एआईएमआईएम) नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायत में दावा किया गया था कि उन पर मामला वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है. उन्होंने अदालत से कहा था कि पहले के आदेश के मुताबिक उन्होंने ओवैसी के कथित आपत्तिजनक बयान की रिकार्डिंग और अन्य दस्तावेजों की प्रति मुहैया कराई है.
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इससे पहले, पुलिस ने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि शिकायतकर्ता ने 13 मार्च को ओवैसी के दिए बयान की रिकार्डिंग की प्रति मुहैया नहीं की है. याचिका में आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की गई है.
इसने आरोप लगाया है कि हैदराबाद से सांसद की हरकत से भारत के प्रति निष्ठा नहीं दिखती है. यह देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है तथा उनका बयान देशद्रोह के आरोप के तहत आता है. शुक्ला ने उपराज्यपाल के कार्यालय के बाहर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कथित तौर पर स्याही फेंकी थी.