जबरन वसूली के मामले में पेशी के लिए अबु सलेम के खिलाफ वारंट जारी
एडिशनल सेशन जज तरुण सहरावत ने यह निर्देश जारी किया. जेल अधिकारियों ने आज अदालत को सलेम को पेश करा पाने में असमर्थ होने की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने यह निर्देश दिया. मामले में अंतिम सुनवाई की जानी है.
दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर अबु सलेम के खिलाफ जबरन वसूली के एक मामले में वारंट जारी करते हुए अधिकारियों को उसे 27 मार्च को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है.
एडिशनल सेशन जज तरुण सहरावत ने यह निर्देश जारी किया. जेल अधिकारियों ने आज अदालत को सलेम को पेश करा पाने में असमर्थ होने की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने यह निर्देश दिया. मामले में अंतिम सुनवाई की जानी है.
मामला वर्ष 2002 का है, जब सलेम ने दक्षिण दिल्ली स्थित ग्रेटर कैलाश के उद्योगपति अशोक गुप्ता से कथित तौर पर पांच करोड़ रुपए की मांग की थी. सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. इस मामले में उसे वर्ष 2013 में जमानत दे दी गई थी, लेकिन 1993 मुंबई विस्फोट सहित अन्य कई मामलों में अभी वह जेल में है.
बता दें कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए 13 बम धमाकों ने 257 लोगों की मौत जबकि 713 लोग ज़ख़्मी हो गए थे. मुंबई के टाडा कोर्ट में करिब दो दशक तक ये मामला चला और अदालत ने 100 लोगों को दोषी क़रार दिया था.