नई दिल्ली : एक अदालत ने दिल्ली में 26 वर्षीय एक महिला के साथ शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि शारीरिक संबंध सहमति से बनाये गये थे और शिकायतकर्ता इस कृत्य का परिणाम जानती थी.


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न्यायाधीश आर के त्रिपाठी ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर के त्रिपाठी ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया. अदालत ने गौर किया कि दिल्ली के एक निवासी आरोपी के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ना तो शादी करने के लिए राजी था और ना ही वह महिला का फोन उठाता था.


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बताया जाता है कि शिकायतकर्ता 26 साल की है और स्नातक है


न्यायाधीश ने कहा, ‘बताया जाता है कि शिकायतकर्ता 26 साल की है और स्नातक है. आरोपी ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये. शादी से पहले शिकायतकर्ता ने आरोपी के साथ शारीरिक रिश्ते बनाने की सहमति दे दी. वह अपने कृत्य का परिणाम जानती थी कि आरोपी उससे शादी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है.’


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शादी के लिए राजी हुआ और ना ही उसने उसका फोन उठाया


न्यायाधीश ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ‘ना तो शादी के लिए राजी हुआ और ना ही उसने उसका फोन उठाया. शिकायतकर्ता के उक्त आरोपों पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.’ अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुये कहा, ‘आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है. उसके पास से कोई भी उल्लंघनकारी सामग्री नहीं मिली. वह दिल्ली का स्थायी नागरिक है. उसके फरार होने या न्याय से दूर जाने की कोई संभावना नहीं है.’


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