रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने एक कारोबारी की हत्या के मामले में आज आठ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, इनमें से तीन एक ही परिवार के हैं.


एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि रायगढ़ की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे की अदालत ने कारोबारी प्रमोद अग्रवाल की हत्या के आरोप में श्रीकिशन अग्रवाल (52 वर्ष), उसके दो पुत्र राकी अग्रवाल(31 वर्ष), नितिश अग्रवाल (27 वर्ष), कन्हैया दास (22 वर्ष), नीरज कुमार (22 वर्ष), शनि सिदार (23 वर्ष), भगदन चौहान (20 वर्ष) और महावीर सोनी (36 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


श्रीवास्तव ने बताया कि 24 अक्टूबर 2013 की रात खरसिया में बेटे के पैदा होने पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डीजे में गाना चलाने को लेकर प्रमोद अग्रवाल और आरोपी राकी और महावीर सोनी के बीच विवाद हुआ था.


विवाद के बाद दोनों अभियुक्तों ने शेष अभियुक्तों को वहां बुला लिया और लोहे की रॉड, और पत्थर से कुचलकर प्रमोद की हत्या कर दी.


उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद खरसिया क्षेत्र की पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ 15 दिसंबर 2014 को अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.


श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की सुनावाई के बाद अदालत ने 11 आरोपियों में से आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी को 1500 रुपए जुर्माना भरने के लिए कहा है. अर्थदंड नहीं भरने पर 13 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास का प्रावधान है.


उन्होंने बताया कि अदालत ने मुकेश अग्रवाल (36 वर्ष), सुनील अग्रवाल (35 वर्ष) और संजय अग्रवाल (36 वर्ष) को संदेह का लाभ देते हुए सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया है.