सौतेली बेटी से रेप के आरोप में पिता को उम्रकैद, कोर्ट ने 53 हजार का जुर्माना भी लगाया
आरोपी को 17 साल की सौतेली बेटी से रेप का दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सुनाई है. साथ ही 53 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. प्रदेश की एक अदालत ने एक शख्स को 17 साल की सौतेली बेटी से रेप का दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सुनाई है. साथ ही 53 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल बागपत में एक लड़की ने पुलिस में शिकायत दी थी कि मां की मौत के बाद वह सौतेले पिता के साथ रह रही थी और पिता ने मां की मौत के बाद से यौन उत्पीड़न किया. वहीं पुलिस ने आरोपी को पिछले साल गिरफ्तार कर लिया था. अब कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 53 हजार का जुर्माना लगाया है.
बागपत के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैलेंद्र पांडे ने आरोपी महेंद्र कुमार पर बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और आर्थिक दंड भी दिया. कुमार को सौतेली बेटी के साथ 2018 में रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसी समय से वह जेल में है. लड़की की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार वह अपनी मां की मौत के बाद सौतेले पिता के साथ रह रही थी और पिता उस समय से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था.
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