Gujarat Murder: गुजरात में नाबालिग लड़की की बेरहमी से की गई हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था. यहां के राजकोट में एक शख्स ने नाबालिग लड़की को 34 बार चाकू मारकर उसकी हत्या इसलिए कर दी, क्योंकि लड़की ने रिलेशनशिप में आने के लिए शख्स को मना कर दिया था. इस मामले को लेकर राजकोट की एक अदालत ने हत्या करने के आरोपी शख्स को मौत की सजा सुनाई है और इस घटना को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस' करार दिया है.


दो साल पहले हुई थी ये घटना
नाबालिग लड़की की हत्या घटना साल 2021 की है. इस मामले में 26 वर्षीय आरोपी जयेश सरवैया ने हमले के दौरान बीच-बचाव करने आए लड़की के भाई को भी घायल कर दिया था. उसके बाद भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी जयेश सरवैया और नाबालिग लड़की जेतपुर तालुका के जेतलसर गांव के रहने वाले थे. जयेश सरवैया काफी समय से पीड़िता को परेशान कर रहा था.


लड़की ने ठुकराया प्रपोजल
16 मार्च, 2021 को आरोपी जयेश सरवैया नाबालिग लड़की के घर प्रपोजल लेकर गया और लड़की ने इससे इनकार कर दिया. लड़की के प्रस्ताव को ठुकराने के फैसले से भड़के आरोपी ने लड़की की पिटाई की. इस पर लड़की ने भागने की कोशिश की तो उसे 34 बार चाकू मार दिया. इस घटना से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मांग की कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए.


रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस
निर्भया मामले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की परिभाषा दी गई थी क्योंकि इसने सामूहिक विवेक का उल्लंघन किया था. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनक पटेल ने कहा की अदालत ने आरोपी जयेश सरवैया को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. यह एक तरह की हत्या थी जिसने पूरी कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया और इसलिए इसे गंभीरता से लिया गया. बता दें दोषी को अपील के लिए एक महीने का समय दिया गया है.


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