सिंगापुर: सिंगापुर की एक अदालत ने एक भारतीय योगा ट्रेनर को कक्षा के दौरन एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी ठहराया है.मीडिया में आज आई खबर के अनुसार, अदालत ने कल राकेश कुमार प्रसाद को नौ महीने जेल की सजा सुनाई और उन पर 1,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है.


हालांकि 16,000 सिंगापुरी डॉलर की जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया है. वह इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं.स्ट्रेट टाइम्स की खबर के मुताबिक, प्रसाद के वकील ने बताया कि वह अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे.


खबर के मुताबिक, प्रसाद ने टैमपाइन्स हाउसिंग स्टेट के एक योग स्टूडियो में अप्रैल 2015 में महिला के साथ अपराध किया. उस समय महिला की उम्र 25 साल थी.


मामले की सुनवाई वर्ष 2016 में शुरू हुई. 12 तारिखों के बाद डिस्ट्रिक्ट जज लुक टान ने इस साल की शुरूआत में महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में प्रसाद को दोषी पाया. इसमें बताया गया है कि महिलाके अकेले होने पर प्रसाद ने उसके साथ बार-बार छेडखानी की.