मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ वर्ष 2013 में जिया खान आत्महत्या मामले में आरोप तय कर दिए हैं. मामले की सुनवाई अब फरवरी के मध्य में शुरू होने की संभावना है. जिया आत्महत्या मामले की सुनवाई लगभग पांच वर्ष बाद होने जा रही है. जिया की मां राबिया खान ने अपनी 25 वर्षीय बेटी का शव जुहू स्थित उसके फ्लैट के बेडरूम में फांसी के फंदे से झूलता पाया था.


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परिवार और अन्य लोगों की शिकायत के बाद सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया. सत्र न्यायाधीश के.डी. शिरभाटे ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत सूरज के खिलाफ आरोप तय किए. अदालत में उस वक्त सूरज मौजूद थे. यदि आरोप सही साबित हुए तो सूरज को अधिकतम 10 वर्षो की जेल हो सकती है.


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इससे पहले, मुंबई पुलिस ने जनवरी 2014 में एक 450 पृष्ठों का आरोप-पत्र दायर किया था. हालांकि, अक्टूबर 2013 में जिया की मां राबिया खान ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. जिसके बाद मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया.


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सीबीआई ने कहा कि मुंबई पुलिस को मिला तीन पन्नों का पत्र जिया ने लिखा था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सूरज से 'करीबी संबंध, शारीरिक दुर्व्यवहार और मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न' के बारे में लिखा था, जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी.


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अमेरिका में जन्मी जिया ने 'निशब्द', 'गजनी' और 'हाउसफुल' जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार और अन्य कलाकारों के साथ काम किया था. वहीं सूरज वर्ष 2015 की बॉलीवुड फिल्म 'हीरो' से अभिनेता के तौर पर सामने आए. वह आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे हैं.