कमला मिल केस: आरोपी होटल कारोबारी को मिली जमानत
भोइवाडा की मजिस्ट्रेट अदालत ने कमला मिल अग्निकांड के सिलसिले में इस महीने की शुरूआत में गिरफ्तार किए गए होटल कारोबारी विशाल कारिया को जमानत दे दी. आपको बता दें कि हादसे में 14 लोग मारे गए थे.
मुंबई: भोइवाडा की मजिस्ट्रेट अदालत ने कमला मिल अग्निकांड के सिलसिले में इस महीने की शुरूआत में गिरफ्तार किए गए होटल कारोबारी विशाल कारिया को जमानत दे दी. आपको बता दें कि हादसे में 14 लोग मारे गए थे.
कारिया के वकील वीरेंद्र खोट ने कहा, "उन्हें 10,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गयी." इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने कारिया को मजिस्ट्रेट की कोर्ट से तत्काल जमानत मांगने की मंजूरी दे दी जिसके बाद उन्होंने वहां का रूख किया.
पुलिस ने कारिया के घर पर 1ऐबव पब के सह मालिक और मामले में मुख्य आरोपी अभिजीत मनकड़ की कार मिली थी. जिसके बाद उनके खिलाफ एक अपराधी को पनाह देने के लिए आईपीसी की धारा 216 के तहत मामला दर्ज किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया था.
क्या है पूरा मामला?
1. 29 दिसंबर, 2017 को मुंबई के पॉश इलाके लोअर परेल के मोजो रेस्टोंरेट में आग रात को 12.30 बजे लगी और ये आग दूसरे तीन रेस्टोरेंट में फैलने के साथ पूरी बिल्डिंग में फैल गई. दमकल विभाग की कड़ी मेहनत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है.
2. इस अग्निकांड में 14 लोग मारे गए हैं. मरने वालों में 11 महिलाएं और 3 पुरुष हैं. ज्यादातर मरने वाले खुशबू बंसल के रिश्तेदार और करीबी दोस्त हैं.
3. सबसे दुख बात ये है कि इस नामी रेस्टोरेंट में आग बुझाने के यंत्र मौजूद नहीं थे
4. इसके साथ ही इमरजेंसी एग्जिट डोर पर सामान रखा हुआ और इस तरह बाहर निकलने के रास्ते बंद थे.
5. हताश और परेशान लोग आग से बचने के लिए टॉयलेट में घुसे, लेकिन वहां दम घुटने से उन लोगों की मौत हो गई.
6. टेरेस पर भी अवैध निर्माण किया गया था, लकड़ी और प्लास्टिक से टेरेस को कवर किया गया था, जिससे लोगों को भागने और धुआं से बचने का मौका नहीं मिला.
7. सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने इस घटना की जांच के आदेश दिए थे. बीएसमी कमिशनर इस घटना की जांच कर रहे हैं.