Karnataka News: कर्नाटक पुलिस ने एक कांग्रेस नेता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपहरण, उसके दामाद को पागल साबित करने की कोशिश और उसे जबरन पागलखाने में रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. दक्षिण कन्नड़ जिले की कांग्रेस नेता दिव्य प्रभा और परिवार के पांच अन्य सदस्यों के खिलाफ बेंगलुरु के पुत्तनहल्ली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
यह शिकायत दिव्या प्रभा के दामाद नवीन एम. गौड़ा ने दर्ज कराई है, जो दक्षिण कन्नड़ जिले के सुल्लिया के पास बेल्लारे के निवासी हैं. नवीन ने अपनी पत्नी स्पंदना, उसके परिवार के सदस्यों परशुराम, स्पर्शिता, महादेव गौड़ा और एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों को आरोपी बनाया है. पुलिस के मुताबिक, नवीन ने 2019 में स्पंदना से शादी की थी. 2022 तक दोनों के बीच मतभेद हो गए और दोनों परिवार कई मौकों पर मतभेदों को सुलझाते थक गए. नवीन ने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी के मोबाइल पर अश्लील चैट का पता चलने के बाद खुद को उससे दूर कर लिया.
जबरन मानसिक बीमारी का इलाज कराया
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने 19 दिसंबर, 2022 को उसके घर में घुसकर उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसे एक एम्बुलेंस में डालकर ले गए. उन्होंने कथित तौर पर उसे जेपी नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टरों की मिलीभगत से उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के रूप में पेश किया.उन्होंने उसे अवैध हिरासत में रखा और जबरदस्ती मानसिक बीमारी का इलाज कराया. जब नवीन ने इन प्रयासों का विरोध किया, तो आरोपी ने अस्पताल में उसके साथ मारपीट की और कहा कि वह इलाज कराने को तैयार है.
हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया
शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने उसे अपने हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया. मना करने पर आरोपी ने फर्जी दस्तावेज बनवाए और फर्जी हस्ताक्षर कर दिए. इस सिलसिले में हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस की याचिका दायर की गई और नवीन को 22 दिसंबर, 2022 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. नवीन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की गुहार लगाई थी, जिसे पुलिस ने जांच में लिया है.