नई दिल्ली: महाराष्ट्र के चर्चित कोपर्डी दुष्कर्म और हत्याकांड के दोषियों पर विशेष अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी. इस केस के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई को 15 वर्षीय छात्रा का शव मिला था. दोषियों ने गैंगरेप के बाद शव को क्षत-विक्षत कर दिया था.


इस निर्मम हत्याकांड के आरोप में पुलिस ने जीतेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भैलुमे को गिरफ्तार किया था. अहमदनगर पुलिस ने अदालत में 350 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. इसमें तीनों पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या और 376 यानी दुष्कर्म और पोक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस चलाया गया.


शनिवार को इस केस के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. मुख्य दोषी जीतेंद्र बाबूलाल शिंदे के वकील योहान ने कोर्ट में दलील दी की जीतेन्द्र महज 26 साल का युवा है जिसपर उसके गरीब परिवार की जिम्मेदारी है. जीतेन्द्र पर इसके पहले कोई आपराधिक मामला नहीं रहा है. बचाव पक्ष के वकील ने कम से कम सजा की मांग की है.


13 जुलाई 2016 को हुई इस घटना के बाद पूरे सूबे में मराठा समाज आंदोलित हो उठा था. इस दुष्कर्म कांड के बाद इस मुद्दे के साथ मराठा आरक्षण का मुद्दा जोड़कर मराठा समाज ने विभिन्न शहरों में बड़ी-बड़ी रैलियां निकाली थीं.