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इंसाफ: कोपार्डी मामले में दोषियों को फांसी की सजा, बलात्कार के बाद की थी नाबालिग की हत्या
नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी, इस घटना को लेकर पूरे राज्य और खासकर मराठा समुदाय में बहुत अधिक आक्रोश देखने को मिला था.
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के चर्चित कोपार्डी दुष्कर्म और हत्या मामले में विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भावल और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे को फांसी की सजा सुनाई है.
अदालत ने कोपार्डी गांव में पिछले साल 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भावल और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे को बलात्कार, हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था.
सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने इसे ‘दुर्लभतम मामला’ बताते हुए तीनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी. मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता का शव 13 जुलाई 2016 को अहमदनगर जिले के कोपार्डी गांव में मिला था.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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