बांकुरा: पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक सेशन कोर्ट ने एक बुजुर्ग महिला और उसकी दो बेटियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इससे पहले बुजुर्ग महिला और उसकी दोनों बेटियों को पांच वर्ष पहले बहू को जलाकर मारने का दोषी ठहराया गया.


एडिशनल सेशन जज सुकुमार सूत्रधर ने आरोपी बुलारानी मिश्रा के साथ उसकी दो बेटियों बसंती तिवारी और नयना हजरा मिश्रा को चैताली नायक को यातना देने और जनवरी 2011 में उसकी हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया और सजा तय की.


तीनों को हत्या के मामले में इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.