तंजौर: अपनी 17 वर्षीय बेटी से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के मामले में 50 साल के एक व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. पिता ने 2016 में अपने घर में इस घटना को अंजाम दिया. उस वक्त पीड़िता की मां घर पर नहीं थी.


महिला अदालत के न्यायाधीश बालाकृष्णन ने इस मामले में दोषी ठहराए गए पिता को उम्र कैद की चार सजा सुनाईं. ये सजाएं क्रमिक रूप से चलेंगी. इसका मतलब है कि दोषी को पूरी जिंदगी कैद में काटनी होगी.


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लड़की के पिता ने उसे इस बारे में किसी को भी नहीं बताने की धमकी दी थी और बाद में भी उस से कई बार बलात्कार किया था. पिछले साल मार्च में लड़की के गर्भवती होने का पता चला और उसने एक बच्ची को जन्म दिया.


लड़की की मां की शिकायत पर पत्तुकोत्तई महिला पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया था.