कटनी: मध्यप्रदेश में कटनी की एक अदालत ने मात्र पांच दिन की सुनवाई पूरी करने के बाद ही पांच साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है. विशेष अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माधुरी राज लाल ने आटोरिक्शा चालक राजकुमार कोल (35) को आईपीसी की धारा 376 (2) आई (नाबालिग बालिका से बलात्कार) के तहत दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई.


राजकुमार कोल ने चार जुलाई 2018 को बच्ची को स्कूल ले जाने के बजाय उसके साथ बलात्कार किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को पोक्सो एक्ट और बलात्कार के आरोप में सात जुलाई को गिरफ्तार किया था.


दिल्ली में 'भूख' से मौत का मामला: मजिस्ट्रेट जांच में दावा, पिता ने बच्चियों को दी थी 'अज्ञात दवा'


मामले की त्वरित जांच के बाद 12 जुलाई को मामला अदालत में पेश कर दिया गया. विशेष अदालत द्वारा इस मामले में रिकार्ड स्तर पर मात्र पांच दिन की सुनवाई के बाद ही दोषी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया गया.