Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी थाना क्षेत्र के पारस नगर में मंगलवार को गाय की हत्या की कथित घटना हुई. गांधी नगर थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीन लोगों को खून से सने धारदार हथियार के साथ देखा. थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने कहा कि मौके पर कटी हुई गाय के अंग भी मिले हैं. शर्मा ने कहा कि पुलिस टीम को देख तीनों ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. अरुण शर्मा के अनुसार, पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने गाय की हत्या की बात को कबूल किया है.


आरोपियों पर रासुका लगाने की तैयारी
एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने की कार्यवाही की जा रही है. गाय की हत्या के एक आरोपी के घर के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि तीनों आरोपियों की पहचान इमरान (30), इरशाद (28) और जावेद (30) के रूप में हुई है. इन तीन लोगों को मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है.


क्या है रासुका?
रासुका सरकार को अनुमति देता है कि अगर लोगों पर संदेह है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं या भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, तो बिना किसी मुकदमे के ऐसे लोगों को एक साल तक हिरासत में रख सकते हैं.


आरोपी का अवैध निर्माण ध्वस्त
गाय की हत्या की घटना के बाद भोपाल प्रशासन ने बुधवार को इरशाद के घर पर 'अवैध' निर्माण को ध्वस्त कर दिया. स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने गाय की हत्या की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इन लोगों की मंशा सांप्रदायिक तनाव भड़काने की हो सकती है.


भाजपा विधायक ने की कड़ी कार्रवाई की मांग
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ने कहा कि उन्होंने पुलिस से यह पता लगाने को कहा है कि क्या घटना में और लोग शामिल थे. उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस और प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा है.


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