Mumbai Crime News: मुंबई के चूनाभट्टी में एक शख्स पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि विवाहेतर संबंध के शक में दो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है. पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार (17 मार्च) की रात को चूनाभट्टी के स्वदेशी मिल परिसर की है.
पुलिस ने कहा, आरोपी की पत्नी ने पीड़ित और उसके पति को इस मामले को बातचीत से खत्म करने के लिए बुलाया था. आरोपी के साथ उसका एक दोस्त भी आया था, जिसने कथित तौर पर चाकू मारने में उसका साथ दिया था. इस घटना में चाकू के हमले से पीड़ित की हालत गंभीर है और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.
चाकू से किए कई वार
चूनाभट्टी पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पहचान राम कुमार उर्फ बाबू सेवक राम विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जो वर्तमान में सायन अस्पताल में है. पुलिस ने कहा कि ये मामला तब सामने आया, जब शिकायतकर्ता, कुलसुम रमेश मैत्री ने घटना के दिन तड़के करीब 3:23 बजे पुलिस से संपर्क किया. कुलसुम कुर्ला पश्चिम के बोरी कब्रिस्तान की निवासी है. उसने पुलिस को बयान दिया कि उसके पति रमेश के साथ तनावपूर्ण संबंध थे. रमेश को लगता था कि उसका पीड़ित रामकुमार के साथ विवाहेतर संबंध है.
पुलिस ने कहा, आरोपी की पत्नी कुलसुम ने संदेह खत्म करने के लिए रमेश और राम कुमार दोनों को स्वदेशी मिल परिसर में बातचीत के लिए बुलाया था. जब वह सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी, तभी रमेश ने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी के साथ बहस करने लगा.
कुलसुम ने बताया कि पति ने उसकी पिटाई भी की. कुलसुम ने बताया कि रामकुमार ने उसे बचाने की कोशिश की, जिसके बाद रमेश ने उन दोनों को पीटना शुरू कर दिया. इतने में रमेश के दोस्त इमरान उर्फ शाहरुख असमरूल ने रमेश को चाकू दे दिया. इसके बाद रमेश ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया और रामकुमार पर चाकू से हमला करने लगा. उसने पीड़ित राम कुमार के गले और पेट पर चाकुओं से कई वार किए.
हत्या के प्रयास का मामला दर्ज
एक अधिकारी ने बताया कि इस हमले के बाद राम कुमार अचानक बेहोश हो गया. हमला करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पत्नी कुलसुम ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई. पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.
पुलिस ने बताया कि पीड़ित राम कुमार को अब तक होश नहीं आया है. जख्म गहरे होने के कारण पीड़ित की हालत काफी नाजुक है. दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.