मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने एक महिला को सात साल कैद की सजा सुनाई है. आरोप है कि महिला ने अपनी ही सहेली का रेप करने में एक शख्स और उसकी पत्नी की मदद की. मामला 2003 का है.
त्वरित अदालत के न्यायाधीश अशोक कुमार ने अपने आदेश में कहा कि रीता कुमारी ने तीन जून 2003 को जिले के तितावी गांव में उगर सेन और उसकी पत्नी को 22 वर्षीय एक युवती का रेप करने में मदद की.
सरकारी वकील ने बताया कि उगर सेन और उसकी पत्नी को 2006 में दोषी करार दिया गया था. इस मामले में पीड़िता की सहेली रीता कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 210 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी पाया गया. अदालत ने उस पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया.