लाहौर: पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार कंदील बलूच का भाई और चचेरा भाई उन तीन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पंजाब प्रांत की एक अदालत ने उसकी हत्या के लिए आरोपी बनाया गया है. झूठी शान की खातिर की गई हत्या की इस घटना ने इस देश को स्तब्ध कर दिया था.
मुल्तान शहर में जिला अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सईद अहमद रजा ने कल तीनों आरोपियों को अभ्यारोपित किया. उनमें कदील के भाई वसीम, उसका चचेरा भाई हक नवाज और टैक्सी चालक अब्दुल बासित शामिल हैं. हालांकि, संदिग्धों ने कोई अपराध करने की बात से इनकार किया है. चौथा सह आरोपी जफर हुसैन खोसा को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है.
आरोपी के वकील ने इकबालिया बयान से किया इनकार
पुलिस ने दावा किया कि वसीम ने इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने यह कबूल किया कि उसने अपनी बहन की हत्या की थी. लेकिन आरोपी के वकील ने ऐसे इकबालिया बयान से इनकार किया.
अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख आठ दिसंबर तय की है. साथ ही इसने गवाहों को अपने समक्ष पेश का निर्देश दिया. वहीं दूसरी ओर लाहौर उच्च न्यायालय की मुल्तान पीठ ने चालक अब्दुल बासित की जमानत मंजूर कर ली.
16 जुलाई को मृत पाई गई थी कंदील बलूच
आपको बता दें कि 25 साल की कंदील लाहौर से करीब 350 किलोमीटर दूर मुल्तान स्थित अपने घर में 16 जुलाई को मृत पाई गई थी. उसके पिता ने आरोप लगाया था कि उसके छोटे भाई वसीम ने झूठी शान की खातिर उसकी हत्या कर दी. वसीम ने कथित तौर पर कबूल किया है कि उसने झूठी शान की खातिर अपनी बहन की हत्या की थी.