पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला हिंसा मामले में आरोपी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है. पंचकूला की अदालत ने पुलिस के कमजोर केस के कारण हनीप्रीत पर से राजद्रोह की धारा हटा दी. हालांकि उसके खिलाफ बाकी अन्य धाराओं के तहत केस चलते रहेंगे.


कोर्ट ने हनीप्रीत और 36 अन्य डेरा समर्थकों के खिलाफ आज धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120B के तहत आरोप तय किए. हनीप्रीत इस समय डेरा प्रमुख की सजा के बाद, 25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकूला में हुई हिंसा के मामले में जेल में है.


देशद्रोह की धारा हटने से हनीप्रीत की जमानत का रास्ता साफ होना शुरू हो गया है. पंचकूला के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बताया कि ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद अगली क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि हनीप्रीत ने पहले सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई बार जमानत के लिए याचिका दाखिल की है लेकिन उसे राहत नहीं मिली.


गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं के साथ रेप के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. जनवरी में एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी गुरमीत राम रहीम सहित तीन और लोगों को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद सिरसा और पंचकूला में हिंसा हुई जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे.