झुंझुनूं: राजस्थान के झुंझुनूं जिले की पॉक्सो अदालत ने तीन साल की बच्ची से रेप के मामले के आरोपी को मृत्युदंड की सजा आज सुनाई. सहायक लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह खुडानिया ने बताया कि यह मामला दो अगस्त को अलसीसर थाना इलाके का है. आरोपी विनोद ने अपने ननिहाल आई तीन साल की मासूम को घर में अकेला पाकर उससे रेप किया.


उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया और 10 दिन में ही चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश कर दी. पॉक्सो अदालत ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चार्जशीट दायर होने के महज 19वें दिन आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई.


उन्होंने बताया कि पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश नीरजा दाधीच ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए आज आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई.


बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो महीने के अंदर दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. इससे पहले कोर्ट ने इरफान और आसिफ दोनों को दोषी करार दिया था. 7 वर्षीय पीड़िता ने ही पिछले महीने विशेष कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अपने मुजरिम इरफान और आसिफ की पहचान की थी.


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