अलीमुद्दीन हत्याकांड: पीट-पीटकर हत्या के जुर्म में भाजपा नेता समेत 11 को उम्र कैद
बता दें कि बीफ ले जाने के मामले में भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में भारत में पहली बार गो रक्षको को दोषी करार देते हुए उम्रक़ैद की सजा सुनाई गई है. इस मामले में कुल 12 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें आज 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी गयी है और एक को नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई हो रही है.
झारखंड : झारखंड के रामगढ़ जिले में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बुधवार को एक भाजपा नेता सहित 11 लोगों को एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि बीफ ले जाने के मामले में भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में भारत में पहली बार गो रक्षको को दोषी करार देते हुए उम्रक़ैद की सजा सुनाई गई है. इस मामले में कुल 12 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें आज 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी गयी है और एक को नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई हो रही है.
गौरतलब है कि रामगढ़ जिले के मनुआ फुलसराय के रहने वाले अलीमुद्दीन की हत्या 29 जुन 2017 को कर दी गयी थी. मारूति वैन से गो मांस ले जाने के मामले में भीड़ ने अलीमुद्दीन की टांड स्थित गैस एजेंसी के पास पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.
इस संबंध में सरकारी वकील एसके शुक्ला ने कहा कि यह लीचिंग का पहला मामला है, जो कि आज श्री ओम प्रकाश जी द्वारा सजा सुनाई गई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दोषियों पर कार्रवाई की गई. इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/427/435/302 व 120 B लगाई गई है.
वहीं सीनियर अधिवक्ता संजीव अंबस्टा ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत आज 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक को नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल कोर्ट में कार्रवाई की जा रही है. वहीं इस सजा के फैसले को मुख्य आरोपी छोटु वर्मा और बीजेपी के मीडिया सेल प्रभारी नित्यानंद महतो ने गलत बताया.
मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता नित्यानंद महतो ने साफ शब्दों मे कहा कि यह फैसला कही से सही नहीं है. हमलोग न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हैं. हमलोग हाई कोर्ट जाएंगे वहां से न्याय मागेंगे. हमें विश्वास है कि हमलोगों को वहां से न्याय मिलेगा.
दोषियों के परिजनों ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध करते हुए कोर्ट के फैसले को गलत बताया है. छोटु वर्मा की पत्नी पुर्णीमा देवी ने कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए हाईकोर्ट मे जाने की बात कही. वहीं अभियुक्त विक्रम के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अलीमुद्दीन की हत्या पुलिस कस्टडी मे हुई है. पुलिस का दोहरा चरित्र नजर आ रहा है.
दीपक मिश्रा के पिता ने कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया और कहा कि पुलिस ने हमारे बेटा को फंसाने का काम किया है. जो फैसला कोर्ट का आया है यह पुरी तरह से गलत है. साथ ही इस मामले में एडिशनल पीपी ने बताया पुरे मामले की सुनवाई हो गई है कोर्ट का फैसला भी आ गया है. सभी 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ये सभी आजीवन जेल मे रहेंगे. वहीं कोर्ट के फैसले पर मृतक अलीमुद्दीन की पत्नी ने ख़ुशी जाहिर करते हुए कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है.