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आमदनी से ज्यादा संपत्ति मामले में दोषी पाए गए IT अधिकारी, तीन साल की सजा

आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एक रिटायर्ड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है.

मुंबई: आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एक रिटायर्ड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. सीबीआई कोर्ट ने उन्हें करीब 60 लाख रुपए की ऐसी संपत्ति जो उनकी आय से अधिक की है, के मामले में दोषी पाया था. भ्रष्टाचार के मामले में उनपर मुकदमा चल रहा था.

67 साल के लीलाधर बांगेरा को यह सजा मिली है. उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. साथ ही भ्रष्टाचार संबंधित आरोप भी उनपर थे. अदालत ने उनपर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मालमें में कई सबूत मिलने के बाद उन्हें दोषी करार दिया गया था.

स्पेशल जज एएस सय्यद ने यह फैसला सुनाया है. साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि जो भी आय से अधिक संपत्ति से संबंधित चल या अचल संपत्ति है उसे जब्त किया जाए. भ्रष्टाचार के दोषी पूर्व अधिकारी को अगली कोर्ट में अपील करने के लिए चार माह का समय दिया गया है.

सीबीआई ने आईटी अधिकारी और उनकी पत्नी पर 7 अक्टूबर, 2011 को केस दर्ज किया था. 2007 से 2010 के बीच उन पर अनैतिक संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप था. उनके पास अतिरिक्त आय का काफी बड़ा श्रोत था. 1976 में स्टेनोग्राफर के तौर पर दोषी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था.

2005 में उनका प्रमोशन इंस्पेक्टर के तौर पर किया गया था. उनकी पत्नी पर भी मुकदमा था लेकिन 2016 में उनकी मौत हो गई. वह भी एक कार्पोरेशन में कर्मचारी थीं. जब इन दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ तो इनकी संपत्ति इनकी आय से करीब 59 लाख 89 हजार ज्यादा थी. करीब 10 साल बाद इस मामले में सजा सुनाई गई है.

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