नई दिल्ली: रेयान इंटरनेशनल स्कूल में आठ वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी बस कंडक्टर अशोक आज रिहा होगा. अशोक भोंडसी जेल में बंद है. रिहाई की प्रकिया आज सुबह 10 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक रिहा होने की संभावना है.
इन शर्तों के साथ मिली है जमानत?
अशोक को गुड़गांव कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई थी. अदालत के आदेश के बाद कंडक्टर अशोक तीन महीने बाद आज जेल से बाहर आएगा. गुरुग्राम कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर अशोक को सशर्त जमानत दी है. साथ ही अदालत ने अशोक को हिदायत दी है कि जरूरत पड़ने पर उसे सीबीआई को जांच में सहयोग देना होगा और शहर छोड़ने से पहले पुलिस को सूचित करना होगा.
अशोक के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
अशोक के वकील मोहित वर्मा ने बताया था कि कोर्ट में सीबीआई ने आरोपी अशोक की डीएनए टेस्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की. ब्लड सैंपल मैच नहीं हुआ. लिहाजा अशोक को जमानत मिलनी चाहिए. जब सीबीआई ने छात्र को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया, फिर अशोक क्लीन चिट देने में क्या दिक्कत है?
सीबीआई ने कहा अभी अशोक नहीं दी क्लीन चिट
वहीं सीबीआई ने अशोक की जमानत का विरोध किया. कोर्ट में सीबीआई वकील ने कहा कि केस की अभी जांच चल रही है. कंडक्टर अशोक को क्लीन चिट नहीं दी गई है. सभी फैक्ट्स पर हमारी नजर है. केस में जब तक सीबीआई चार्जशीट पेश नहीं कर देती, तब तक किसी को क्लीनचिट नहीं दी जा सकती.
आरोपी छात्र आज जुवेलाइन जस्टिस बोर्ड में पेश होगा
प्रद्यूम्न मामले में आरोपी छात्र को आज सुबह 10 बजे जुवेलाइन जस्टिस बोर्ड में पेश किया जाएगा. आरोपी छात्र को 11 दिनों के लिए फरीदाबाद के एक सुधार गृह में भेजा गया था. इससे पहले अदालत ने 9 नवंबर को आरोपी छात्र को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा था.
क्या है पूरा मामला ?
प्रद्युम्न बीते आठ सितंबर की सुबह रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में मृत पाया गया था. उसका गला रेता हुआ था. गुरुग्राम पुलिस ने हत्या का ठीकरा स्कूल के बस कंडक्टर पर फोड़ते हुए उसे गिरफ्तार किया था. इस मामले ने तब नाटकीय मोड़ लिया जब सीबीआई ने प्रद्युम्न की हत्या के सिलसिले में स्कूल में ही 11 वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया. सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस की पूरी थ्योरी को नकार दिया जिसमें पुलिस ने कहा था कि प्रद्युम्न की हत्या स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार ने की थी.